दिल्ली में ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू, 500 पेट्रोल पंप पर कैमरों से होगी जांच
नई दिल्ली। दिल्ली में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार ने वाहनों के प्रदूषण प्रमाणपत्र को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। 1 अक्टूबर 2026 से ‘नो PUC, नो फ्यूल’ नियम लागू किया गया है। यानी जिस वाहन का वैध Pollution Under Control Certificate (PUCC) नहीं होगा, उसे पेट्रोल, डीजल या अन्य ईंधन लेने में परेशानी हो सकती है।
इस व्यवस्था को लागू करने के लिए दिल्ली के करीब 500 पेट्रोल पंपों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों की व्यवस्था की गई है। कैमरों के जरिए वाहन का नंबर स्कैन कर उसके PUC की वैधता की जांच की जाएगी।
नंबर प्लेट स्कैन होते ही पता चलेगा PUC
नए सिस्टम में पेट्रोल पंप पर पहुंचने वाले वाहन की नंबर प्लेट कैमरे से स्कैन की जाएगी। यह सिस्टम परिवहन विभाग के डेटाबेस से जुड़ा है और नंबर के आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि वाहन का PUC वैध है या नहीं।
अगर वाहन का PUC वैध नहीं है तो सिस्टम वाहन की पहचान कर सकता है और ईंधन देने से पहले वाहन मालिक को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए कहा जाएगा। Aaj Tak के मुताबिक, ऐसे मामलों में ऑटोमैटिक अनाउंसमेंट के जरिए भी वाहन नंबर के साथ PUC की स्थिति की जानकारी दी जा सकती है।
पेट्रोल पंप पर ही बनवा सकेंगे PUC
सरकार ने वाहन मालिकों के लिए एक सुविधा भी रखी है। कई पेट्रोल पंपों पर PUC बनवाने के लिए कियोस्क/PUC सेंटर उपलब्ध हैं। अगर किसी वाहन का प्रमाणपत्र एक्सपायर हो गया है, तो वाहन मालिक वहीं प्रदूषण जांच कराकर नया PUC बनवा सकता है और उसके बाद ईंधन ले सकता है।
इसका मकसद यह है कि वाहन मालिक को PUC बनवाने के लिए पेट्रोल पंप से किसी दूसरे स्थान पर जाने की जरूरत न पड़े और नियम का पालन भी तत्काल कराया जा सके।
नियम नहीं माना तो 10 हजार रुपये तक चालान
वैध PUC नहीं होने पर वाहन मालिक को प्रमाणपत्र बनवाने के लिए निर्धारित समय दिया जा सकता है। अगर तय समय के बाद भी वाहन का PUC नहीं बनवाया गया तो कार्रवाई की जा सकती है। Aaj Tak की रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे मामलों में 10 हजार रुपये तक का चालान लगाया जा सकता है।
इसलिए दिल्ली में वाहन चलाने वालों के लिए जरूरी है कि वे पेट्रोल या डीजल भरवाने से पहले अपने वाहन के PUC की वैधता जांच लें।
दिल्ली-NCR में भी सख्ती
यह व्यवस्था सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश के अनुसार 1 अक्टूबर 2026 से NCR में भी वैध PUCC के बिना वाहनों को ईंधन देने पर रोक का प्रावधान लागू किया गया है। पेट्रोल और CNG स्टेशनों पर PUC की जांच के लिए ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है।
दिल्ली में 500 फ्यूल स्टेशनों पर ANPR आधारित व्यवस्था के जरिए इस नियम को लागू करने पर विशेष जोर दिया गया है। नियमों का पालन नहीं करने वाले पेट्रोल पंपों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है।
सर्दियों के प्रदूषण को देखते हुए पहले से तैयारी
दिल्ली में हर साल अक्टूबर के बाद मौसम में बदलाव और सर्दियों के दौरान प्रदूषण की समस्या बढ़ जाती है। इसी को देखते हुए इस बार सरकार ने प्रदूषण बढ़ने से पहले ही कई कदम लागू करने शुरू किए हैं।
28 सितंबर को हुई उच्चस्तरीय बैठक में दिल्ली और NCR में प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहनों, निर्माण गतिविधियों, ट्रैफिक और अन्य प्रदूषण स्रोतों पर कार्रवाई की समीक्षा की गई थी। सरकार ने ‘नो PUCC, नो फ्यूल’ नीति को सख्ती से लागू करने की बात कही थी।
PUC का मतलब क्या है?
PUC यानी Pollution Under Control Certificate यह प्रमाणित करता है कि वाहन ने निर्धारित प्रदूषण जांच में तय मानकों के भीतर उत्सर्जन किया है।
हालांकि, विशेषज्ञों के मुताबिक वैध PUC का मतलब यह नहीं है कि वाहन से निकलने वाले हर तरह के प्रदूषक की जांच हो चुकी है। मौजूदा PUC टेस्ट में पेट्रोल, CNG और LPG वाहनों में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन तथा डीजल वाहनों में धुएं की अपारदर्शिता की जांच की जाती है। PM, PN और NOx जैसे कुछ प्रदूषकों की सीधे जांच मौजूदा परीक्षण में नहीं होती।
वाहन मालिक अभी क्या करें?
दिल्ली-NCR में वाहन चलाने वालों को अपने वाहन के PUC की वैधता जरूर जांचनी चाहिए। अगर प्रमाणपत्र एक्सपायर हो चुका है तो समय रहते नया PUC बनवा लेना जरूरी है। खासकर पेट्रोल पंपों पर ईंधन लेने के दौरान अब PUC की स्थिति जांचे जाने की व्यवस्था लागू होने से वाहन मालिकों को परेशानी से बचने के लिए दस्तावेज अपडेट रखना होगा।
सरकार की इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बिना वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र वाले वाहनों पर निगरानी बढ़ाना और प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत नियमों के अनुपालन और इसके प्रभाव की निगरानी की जाएगी।
रिपोर्टर; ध्रुव सिंह, मुख्य संवाददाता पंजाब
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
सत्य, न्याय और राष्ट्रहित की निर्भीक आवाज़
Rustam-E-Hind Hindi Daily Newspaper
https://l1nq.com/zvf3zgb
सब्स्क्राइब करें।


